देहरादून: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं. नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार जागी है. अदालत ने राज्य सरकार को 4 महीने के अंदर पंचायत चुनाव करने के आदेश दिया हैं. इस बीच सरकार की ओर से आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर बैठकों का दौर आरंभ हो गया है. राज्य चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में लग गया है. इस बार की ख़ास बात यह है कि जिनके दो से अधिक संतान हैं, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
इसके लिए सरकार द्वारा विधानसभा से एक्ट पास करवाया जा चुका है. उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में 7,797 ग्राम पंचायत, 95 क्षेत्र पंचायत और 13 जिला पंचायत है. इन पंचायतों का कार्यकाल पिछले महीने समाप्त हो गया है. अब प्रशासक पंचायतों को देख रहे हैं. इस बीच राज्य सरकार ने पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया को भी आरंभ कर दिया है.
उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 फीसद पद आरक्षित होते हैं. इसके अलावा जातिवाद आरक्षण के लिए भी शासन ने तैयारियां आरंभ कर दी है. अगले सप्ताह तक आरक्षण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जा सकती है. सरकार को अगले डेढ़ माह में पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया को संपन्न करना होगा. तभी सरकार नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, 4 महीने में चुनाव संपन्न करा पाएगी.
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