वाराणसी सीरियल ब्लास्ट: 27 लोगों का कातिल वलीउल्लाह दोषी करार, 6 जून को सुनाई जाएगी सजा

वाराणसी सीरियल ब्लास्ट: 27 लोगों का कातिल वलीउल्लाह दोषी करार, 6 जून को सुनाई जाएगी सजा
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वर्ष 2006 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज शनिवार को गाजियाबाद की अदालत ने आरोपी वलीउल्लाह को दोषी करार दे दिया है। अब अदालत वलीउल्लाह की सजा पर 6 जून को फैसला देगी। गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए वलीउल्लाह को दोषी पाया है। 23 मई को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। अदालत ने दोष सिद्धि पर फैसला सुनाने के लिए चार जून की तारीख मुक़र्रर की थी। 

सात मार्च, 2006 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट हुए थे। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम बरामद हुआ था। बम ब्लास्ट में कई लोग मारे गए थे, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हो गए थे। उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। अभियोजन की ओर से GRP कैंट ब्लास्ट मामले में 53, संकट मोचन ब्लास्ट केस में 52 और दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट केस में 42 गवाह पेश किए गए थे। 

सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में यूपी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव के रहने वाले वलीउल्लाह को अरेस्ट किया था। पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी पर ब्लास्ट की साजिश रचने में वलीउल्लाह की ही भूमिका थी। पुलिस ने वलीउल्लाह के ताल्लुक आतंकी संगठन से भी बताए थे।  इन धमाकों में 27 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बता दें कि, इस मामले में अकेले वलीउल्लाह की ही गिरफ़्तारी हुई थी। 

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