अभिनेता राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए छह माह की सजा सुनाई है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में एक करोड़ 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर 6 महीने के अंदर जुर्माना नहीं भरा गया तो सजा और बड़ा दी जाएगी. लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है .
शिकायतकर्ता का कहना था कि यादव ने अप्रैल 2010 में ‘अता पता लापता’ नाम से अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी. इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ और उन्होंने आरोपियों का 5 करोड़ का लोन दे दिया. अग्रीमेंट के मुताबिक यादव को शिकायतकर्ता को ब्याज सहित 8 करोड़ रुपये लौटाने थे. पहली बार में वह ऐसा करने में नाकाम रहे. इसके बाद अग्रीमेंट तीन बार रिन्यू हुआ और 9 अगस्त 2012 में हुए अंतिम अग्रीमेंट के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता को 11,10,60,350 रुपये लौटाने की सहमति दी. लेकिन वह भी लौटाने में वह नाकाम रहे.
हालाँकि मिल रही ख़बरों के अनुसार सजा के तुरंत बाद मुचलके की राशि जमा करने के बाद उन्हें बैल मिल गई है. बता दें, राजपाल यादव इस केस के बाद और मुसीबत में आ सकते है, अगर उन्होंने जुर्माने की राशि 6 महीनों के भीतर जमा नहीं की तो.
1 करोड़ 60 लाख जुर्माने के साथ राजपाल यादव को जेल
चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव दम्पति दोषी
सलमान के बाद अब राजपाल यादव जाएंगे जेल, 23 अप्रैल को होगी सजा