लंदन हाई कोर्ट से शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि माल्या फिलहाल दिवालिया घोषित नहीं होंगे. हाई कोर्ट ने SBI के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें कर्ज के बोझ से दबे कारोबारी को दिवालिया घोषित करने की मांग की गई है. दरअसल, माल्या से तकरीबन 1.145 अरब पाउंड का कर्ज वसूलाना जाना है. इसलिए उन्हें दिवालिया घोषित करने की मांग की गई थी.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कोर्ट की दिवालिया शाखा के न्यायाधीश माइक ब्रिग्स ने माल्या को राहत देते हुए कहा कि जब तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिकाओं और कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष समझौते के उनके प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उन्हें वक्त देना चाहिए.
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अपने बयान में ‘चीफ इन्सोल्वेंसी एंड कंपनी कोर्ट’ के न्यायाधीश ब्रिग्स ने अपने फैसले में कहा कि इस समय बैंकों को इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ाने का मौका देने की कोई वजह नजर नहीं आती है. वही, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह ने माल्या से करीब बकाया 1.145 अरब पाउंड का कर्ज वसूलने के लिए दिवालिया घोषित करने का अनुरोध किया है.
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