बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में शुक्रवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. बता दें कि स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के संघ ने याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति जयंत पटेल और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.
उल्लेखनीय है कि माल्या और उनकी कंपनियों द्वारा यूनाइटेड ब्रेवरेज होल्डिंग्स लि. में अपने शेयर ब्रिटिश कंपनी डियाजियो को स्थानांतरित न करने के शपथपत्र के उल्लंघन किया था . इनमें बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस भी शामिल है.बैंकों के वकील ने माल्या के खिलाफ शपथपत्र के उल्लंघन के लिए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की. इससे पहले 24 नवंबर को खंडपीठ ने उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया था. लेकिन वह पेश होने में विफल रहे. इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.
जबकि विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस मामले में कथित धन के दुरुपयोग मामले में खुद को बेगुनाह बताया. उन्होंने कहा, कोर्ट में भी उनके खिलाफ कुछ नहीं निकला है. माल्या ने ट्वीट किया कि अब तक अदालत में चली सुनवाई में किंगफिशर एयरलाइंस और मुझपर कितना कर्ज है, यह तय नहीं हुआ है.
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