नई दिल्ली। 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी की फाइव स्टार डायमंड कंपनी फायरस्टार के अध्यक्ष विपुल अंबानी को आखिरकार शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है। इसके साथ ही अदालत ने ये शर्त रखी है कि विपुल अदालत की मंजूरी के बिना विदेश नहीं जा सकेगा।
Punjab National Bank scam: Accused Vipul Ambani granted bail by Special CBI court in Mumbai. Court directs him to furnish security bond of Rs 1 lakh & not leave India without permission of the court and not to tamper with evidence.
— ANI (@ANI) August 4, 2018
आपको बता दें कि 11 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी तथा मेहुल चोकसी के साथ-साथ विपुल अम्बानी भी शामिल था। परन्तु नीरव मोदी और मेहुल चोकसी देश छोड़ कर भाग गए थे और विपुल अम्बानी भारत में ही रह रहा था। इस साल फरवरी में सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि विपुल अंबानी असल में मुकेश अंबानी के चचेरे भाई हैं। वो धीरूभाई अंबानी के छोटे भाई नट्टूभाई अंबानी के बेटे हैं तथा साल 2014 से नीरव मोदी की फायरस्टार डायमंड कंपनी का वित्तीय कामकाज देख रहे हैं।
विपुल अम्बानी को 6,498 करोड़ रुपये मूल्य के 150 ‘लैटर्स ऑफ अंडरटेकिंग’ (एलओयू) को लेकर पकड़ा गया था। एलओयू वह गारंटी होती है जो जारीकर्ता बैंक उन भारतीय बैंकों को आवेदक को अल्पकालिक कर्ज देने के लिए देता है जिनकी विदेशों में शाखाएं हैं।
ख़बरें और भी
नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने ब्रिटेन सरकार से किया अनुरोध