इंदौर (ब्यूरो रिपोर्ट)। शहर में 2013 में हुए म.प्र. व्यापम घोटाले में सामने आये पांच आरोपियों को विशेष अदालत ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के मुताबिक 2013 में आयोजित हुए प्री मेडिकल टेस्ट में रवींद्र कुमार भिंड निवासी ने परीक्षा का फार्म भरा था, लेकिन उसके स्थान पर विक्रांत कुमार ग्वालियर निवासी परीक्षा में शामिल हुआ।
इसके बाद जब रवींद्र एमजीएम मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की औपचारिकता पूरी करने गया तो वहा इस घोटाले का खुलासा हुआ। इस घोटाले का पता चलते ही तुरंत डीन ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच कर रही है।
पुलिस ने जांच के बाद रवींद्र कुमार और विक्रांत कुमार के अलावा 3 अन्य लोगो को भी आरोपित बनाया। सीबीआई की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने 52 गवाहों के बयान कोर्ट में करवाए। हाल ही में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश गुप्ता ने उक्त पांचों आरोपितों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपियो पर 12 से 16 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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