बीदर-किले की 17 संपत्तियों पर वक़्फ़ का दावा, असली मालिक ASI को खबर तक नहीं

बीदर-किले की 17 संपत्तियों पर वक़्फ़ का दावा, असली मालिक ASI को खबर तक नहीं
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बैंगलोर: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के बाद से वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में अपनी कार्यशैली को लेकर विवादों का सामना करना शुरू कर दिया है। अब तक वक्फ बोर्ड ने बीदर जिले में स्थित ऐतिहासिक 'बीदर किले' पर भी अपना दावा किया है। किले के भीतर वक्फ बोर्ड ने 17 संपत्तियों को अपनी संपत्ति घोषित किया है, जिसमें प्रमुख रूप से 16-खंबा मस्जिद और कई बहमनी शासकों की कब्रें शामिल हैं।

इस कदम के बाद, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, वे सभी किले के प्रमुख स्थल हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) के तहत संरक्षित हैं। एएसआई को अब तक इस मामले की कोई सूचना नहीं दी गई है। किले के अंदर जिन 17 संपत्तियों पर दावा किया गया है, उनमें बहमनी शासकों के महत्वपूर्ण स्मारक शामिल हैं, जैसे अहमद शाह-IV, उनकी पत्नी, अलाउद्दीन, हसन खान, मोहम्मद शाह-III, और अन्य।

वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि एएसआई को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह विभाग दशकों से ऐतिहासिक संरचनाओं का संरक्षक रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बोर्ड के खिलाफ कई गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जो मुस्लिम समुदाय की छवि को नुकसान पहुँचा रही हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि विवाद के बाद बोर्ड ने उन लोगों से नोटिस वापस ले लिया है, जो लंबे समय से इन संपत्तियों पर काबिज थे, क्योंकि उन्हें बेदखल करना अनुचित होगा।

हालांकि, एक आरटीआई से पता चला था कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने कम से कम 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर अपना दावा किया है, जिनमें कलबुर्गी किला, गोल गुम्बज, विजयपुरा का बड़ा कमान, बीदर किला और इब्राहीम रौजा जैसे प्रसिद्ध स्थल शामिल हैं। इन सभी स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है, लेकिन वक्फ बोर्ड इन सभी को अपनी संपत्ति मानता है।

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