मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ वारंट जारी, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ वारंट जारी, बढ़ सकती हैं मुश्किलें
Share:

भोपाल: मुंबई की एक विशेष अदालत ने भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एक नया जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट इसलिए जारी हुआ क्योंकि ठाकुर कई बार अदालत के आदेश के बावजूद सुनवाई में उपस्थित नहीं हो रही थीं। अदालत ने पहले भी उन्हें कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनकी गैरहाजिरी के कारण यह कार्रवाई की गई। विशेष जज ए.के. लाहोटी ने पाया कि ठाकुर बार-बार निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं, इसलिए उनके वकील द्वारा दिए गए नए पते पर 10,000 रुपये का नया जमानती वारंट जारी किया गया है। यह वारंट 2 दिसंबर, 2024 तक वापस किया जाना है।

यह इस साल दूसरा मौका है जब ठाकुर के खिलाफ गैरहाजिर रहने के कारण वारंट जारी हुआ है। इससे पहले मार्च 2024 में भी इसी तरह का वारंट जारी हुआ था, जिसे बाद में ठाकुर के कोर्ट में पेश होने पर रोक दिया गया था। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास बम विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य लोगों पर आतंकी साजिश का आरोप है। इस केस की जांच पहले महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने की थी, जिसे 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया।

भोपाल से पूर्व सांसद ठाकुर पर यूएपीए और आईपीसी के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। अक्टूबर 2023 में एनआईए कोर्ट ने ठाकुर और अन्य छह आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद, साजिश, और सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के आरोप तय किए। अदालत अब प्रतिदिन सुनवाई कर रही है और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

मानसिक बीमार हैं हिजाब-विरोधी लोग..! अब उनका 'इलाज' करेगी ईरान सरकार

'एक तरफ देशभक्त, दूसरी तरफ औरंगज़ेब के..', विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा हमला

हरियाणा में गैस पाइपलाइन फ़टी, एक की मौत, 4 झुलसे

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -