इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अब बुशरा बीबी से निकाह को लेकर भी मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायालय ने इनकी 'अवैध शादी' के मामले को अदालत में स्वीकार कर लिया है। साथ ही दोनों को 20 जुलाई को तलब किया गया है। सिविल जज कुदरतुल्ला ने मंगलवार को इस फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान और उनकी पत्नी को नोटिस जारी कर तलब किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, इमरान और बुशरा के निकाह के मामले में याचिकाकर्ता मुहम्मद हनीफ हैं। हनीफ ने दावा किया कि बुशरा बीबी को उनके पूर्व पति ने नवंबर 2017 में तलाक दिया था और उनकी 'इद्दत' की अवधि ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उन्होंने जनवरी 2018 में खान से निकाह कर लिया। उन्होंने कहा कि यह शरिया और मुस्लिम मानदंडों के विरुद्ध है। बता दें कि इद्दत तलाक, मृत्यु या अपने पति से किसी अन्य वजह से अलगाव के बाद की 130 दिनों की अवधि है जिस दौरान महिला अविवाहित रहती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सप्ताह इस्लामाबाद के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मुहम्मद आजम खान ने इस मामले को सिविल जज के पास भेजा था। साथ ही उन्होंने निकाह की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को आपत्तिजनक घोषित करते हुए एक अन्य सिविल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था। इमरान और बुशरा के बीच निकाह कराने वाले मौलवी मुफ्ती मुहम्मद सईद हैं, जिनके बयान इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण हो चुके हैं।
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