NGT ने विमान से अपशिष्ट गिरने पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

NGT  ने विमान से अपशिष्ट गिरने पर लगाया 50  हजार का जुर्माना
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नई दिल्ली : लैंडिंग के दौरान विमानों से घरों पर गिरने वाले मानव अपशिष्ट पर रोक लगाने के मकसद से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर कहा कि जिस एयरलाइन के विमान का टॉयलेट टैंक हवा में खाली होगा, उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

गौरतलब है कि एनजीटी के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश वसंत एन्क्लेव निवासी लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सतवंत सिंह दहिया की याचिका पर दिया.दहिया का तर्क था कि एयरलाइनों पर कार्रवाई के अलावा भारी जुर्माना लगाया जाए क्योंकि एयरलाइनें ऐसा करके निवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो कर ही रही हैं साथ ही स्वच्छ भारत अभियान का भी उल्लंघन कर रही हैं.

आपको बता दें कि सामान्यतः अपशिष्ट से भरे विमान के टैंक को लैंडिंग के बाद ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ सफाई करता है, लेकिन कभी-कभी कुछ विमानों के टैंक हवा में लीक भी हो जाते हैं.एनजीटी ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को निर्देश दिया कि वह सभी एयरलाइनों को परिपत्र जारी करे कि जिसका विमान भी इसमें शामिल पाया जाएगा उसे पर्यावरणीय मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपये अदा करने होंगे.

इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने डीजीसीए से सभी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज और एयरलाइनों को डीजीसीए से सभी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज और एयरलाइनों को इस आशय का परिपत्र भी जारी करने को कहा है, वे यह सुनिश्चित करें कि आइजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल्स के नजदीक कहीं भी लैंडिंग के दौरान मानव अपशिष्ट न गिरे. इसके अलावा यह निर्देश भी जारी करने होंगे कि लैंडिंग के बाद विमान का यह देखने के लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा कि उसके मानव अपशिष्ट टैंक खाली तो नहीं हैं.

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