मोबाइल में पॉर्न देखने पर हो सकती है जेल, जानें किस कानून के तहत हुई राज कुंद्रा की गिरफ्तारी ?

मोबाइल में पॉर्न देखने पर हो सकती है जेल, जानें किस कानून के तहत हुई राज कुंद्रा की गिरफ्तारी ?
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मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में अरेस्ट हुए हैं। उन पर पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें प्रकाशित करने का इल्जाम है। भारत में पर्सनल स्पेस पर पोर्नोग्राफी देखना बैन नहीं है, किन्तु राज कुंद्रा को जिस पोर्नोग्राफी कानून के तहत अरेस्ट किया गया है, उसमें पोर्न फिल्म बनाना, उसे सार्वजनिक तौर पर दिखाना, वितरित करना और प्रकाशित करना जुर्म माना गया है।

इसके अलावा भी देश में कुछ पोर्न साइट्स पर सरकार ने बैन लगाया है और कई बार पोर्न फिल्में डाउनलोड करना और उन्हें देखना भी जुर्म हो सकता है। दरअसल, भारत में ऑनलाइन अपराध को नियंत्रित करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2002 लागू है। IT ऐक्ट के तहत पोर्न से जुड़े कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, जहाँ सजा और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। IT ऐक्ट की धारा 67 A के तहत अगर पोर्न का कंटेन्ट रेप या शारीरिक शोषण से संबंधित है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा IT ऐक्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में सख्त है, क्योंकि अगर कोई पोर्न नाबालिगों से संबंधित है तो इसमें IT ऐक्ट की धारा 67 B के तहत एक्शन होगा।

IT ऐक्ट के अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने और उसके लिए दंड का प्रावधान करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 बनाया गया था। POCSO ऐक्ट के तहत ऐसे पोर्न डाउनलोड करना, देखना और शेयर करना जुर्म है जिसमें बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही भारत में लागू IT ऐक्ट के अंतर्गत किसी वेबसाइट या डिजिटल पोर्टल पर पोर्न सामग्री पोस्ट करना, जब कोई थर्ड पार्टी इसका एक्सेस कर सके, जुर्म माना गया है। वहीं, सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सऐप, मैसेज के माध्यम से पोर्न फिल्मों का प्रसारण करना, किसी दूसरे व्यक्ति को अश्लील फोटो या वीडियो भेजना भी अपराध माना गया है। 

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