दिल्ली में गहराया जल संकट..! हिमाचल-हरियाणा से अतिरिक्त आपूर्ति की मांग पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली में गहराया जल संकट..! हिमाचल-हरियाणा से अतिरिक्त आपूर्ति की मांग पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार (3 जून) को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें हरियाणा को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिशेष जल को राष्ट्रीय राजधानी में जारी रखे, ताकि वहां चल रहे जल संकट को कम किया जा सके। शीर्ष अदालत की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ द्वारा मामले की सुनवाई किए जाने की संभावना है।

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी द्वारा दायर याचिका में केंद्र, भाजपा शासित हरियाणा और कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाते हुए कहा गया है कि पानी तक पहुंच जीवित रहने के लिए आवश्यक है और यह बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है। याचिका में कहा गया है, "पानी तक पहुंच व्यक्ति के बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है। पानी न केवल जीविका के लिए आवश्यक है, बल्कि पानी तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और जीवन की गुणवत्ता की गारंटी का एक अनिवार्य घटक भी है।"

इसमें कहा गया है, "वर्तमान जल संकट, जो गर्मियों में और अधिक गंभीर हो सकता है, तथा पानी की कमी के कारण और भी बदतर हो सकता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।"

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