कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते कूड़े-कचरे के ढेरों को रोकने के लिए अब राज्य प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. अब सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फ़ैलाने के लिए लोगों को एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने इसके लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाने संबंधी विधेयक भी पारित कर दिया है.
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कोलकाता नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम की धारा 338 में एक संशोधन के जरिये जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है. गुरुवार को इससे संबंधित विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंदगी को लेकर प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी. इस विधेयक में कम-से-कम 5,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान जोड़ा गया है.
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इससे पहले जुर्माने की न्यूनतम राशि 50 रुपये और अधिकतम राशि 5,000 रुपये थी. लेकिन इसके बाद भी गन्दगी जस की तस रहने के बाद बुधवार को ममता ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और कचरा फेंकने की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था, इसी समिति ने विचार विमर्श कर ये निर्णय लिया है कि जुर्माने की राशि में वृद्धि की जाए.
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