केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर क्या बोला हाई कोर्ट ?

केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर क्या बोला हाई कोर्ट ?
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नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका गुरुवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस पहलू में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि, ये मामला कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। 

यादव ने अपनी याचिका में कहा कि वित्तीय घोटाले के आरोपी केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी भी चरमरा जाएगी। क्योंकि केजरीवाल अपने कारावास के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के अधिकांश प्रावधानों को पूरा नहीं करते हैं। यादव ने यह भी कहा कि जेल में बंद मुख्यमंत्री किसी भी व्यवसाय को करने में असमर्थ होगा जिसका कानून उसे आदेश देता है और यदि उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो किसी भी सामग्री को, चाहे वह गुप्त प्रकृति की हो, केजरीवाल के हाथों तक पहुंचने से पहले जेल अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से स्कैन करना होगा।

उन्होंने कहा कि इस तरह का कृत्य संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत मुख्यमंत्री को दी गई गोपनीयता की शपथ का सीधा उल्लंघन होगा।हालाँकि, याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

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