गुंटूर: 114 करोड़ रुपये के AP फाइबरनेट घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग द्वारा दायर आरोपपत्र में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सुप्रीमो और पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को मुख्य आरोपी नामित किया गया है। शुक्रवार को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
नायडू के अलावा, CID ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के रूप में नेट इंडिया, हैदराबाद के प्रबंध निदेशक वी हरि कृष्ण प्रसाद और IRTS अधिकारी के संबाशिव राव को भी नामित किया। CID ने एक बयान में कहा कि, "तत्कालीन मुख्यमंत्री नायडू के पास ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और निवेश विभाग का प्रभार था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फाइबर नेट परियोजना को क्रियान्वित करने की सिफारिश की थी।" इसमें कहा गया है कि एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के चरण - 1 का कार्य आदेश आवंटित करने के लिए निविदा प्रक्रिया में हेरफेर किया गया था।
कथित टेंडर हेरफेर मामला 2014 और 2019 के बीच पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान हुआ था। CID ने यह भी कहा कि निविदा आवंटित करने से लेकर पूरी परियोजना को पूरा करने तक कई कथित अनियमितताएं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। CID के आरोपपत्र के अनुसार, नायडू ने इस तथ्य पर विचार किए बिना फाइबरनेट परियोजना के अनुमान को मंजूरी दे दी थी कि वस्तुओं की कीमतों या पालन किए जाने वाले मानकों के लिए कोई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
इसके अलावा, CID ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अन्य अनियमितताओं के बीच कथित तौर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर हरि कृष्ण प्रसाद को विभिन्न निविदा मूल्यांकन समितियों में शामिल करने, टेरासॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की ब्लैकलिस्टिंग को रद्द करने और अंततः उसी कंपनी को टेंडर देने के लिए दबाव डाला। CID की चार्जशीट में यह भी उजागर किया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर फर्जी चालान का उपयोग करके अपने सहयोगियों से संबंधित कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से गलत तरीके से धन का उपयोग किया।
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