नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज व्हाट्सएप, आईटी और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, साथ ही मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप द्वारा भारत में किसी शिकायत अधिकारी को अभी तक नियुक्त क्यों नहीं किया गया है, इस बारे में चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है. यहां उल्लेखनीय है कि केंद्र ने पिछले हफ्ते फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप से एक शिकायत अधिकारी के साथ स्थानीय निकाय स्थापित करने और फर्जी संदेशों की उत्पत्ति को जानने के लिए एक तकनीकी समाधान खोजने के लिए कहा था.
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गौरतलब है कि व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डैनिएल्स ने अपने भारत दौरे पर आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ बैठक की थी, जिसमे फ़र्ज़ी संदेशों को रोकने के लिए चर्चा की गई थी, रविशंकर ने डेनियल से कहा था कि इन फ़र्ज़ी संदेशों को रोकने के उपाय खोजे जाएं, क्योंकि इनसे भयानक मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है. इससे पहले सरकार ने व्हाट्सएप को दो नोटिस भेजे थे, जिसमे बह९ी उपरोक्त बात ही कही गई थी.
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इससे पहले आईटी मंत्रालय ने कहा था कि सोशल प्लेटफार्म, भड़काऊ और भ्रम फ़ैलाने वाले मेसेजस के उत्पत्ति स्थान को ढूंढने और रोकने जैसी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है. आईटी मंत्रालय ने यह चेतावनी भी दी थी कि पर्याप्त जांच की अनुपस्थिति में सोशल प्लेटफार्म को अफवाह प्रचार के सह साजिशकर्ता के रूप में देखा जाएगा और उसे कानूनी परिणाम भी भुगतने पड़ सकते है.
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