लखनऊ: रोहित कुमार नामक एक हिंदू युवक ने कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा इस्लाम में परिवर्तित होने के दबाव का सामना करने के बाद हाल ही में आत्महत्या कर ली। घटना उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है। वायरल हुए वीडियो में, रोहित ने कहा था कि आरोपी व्यक्तियों सत्तार और सलमान ने उसके खिलाफ 'झूठा मामला' दायर किया था, उसे एक मुस्लिम लड़की से शादी करने और इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर कर रहे थे।
रोहित के परिवार वालों का आरोप है कि इस्लाम कबूल करने से इनकार करने पर सत्तार, सलमान और अन्य ने रोहित के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। बताया जाता है कि आरोपियों ने मृतक पर मुस्लिम लड़की से शादी करने का भी दबाव डाला था। हालांकि, शनिवार (18 नवंबर) को जहर खाकर आत्महत्या करने से पहले रोहित ने वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी भावनात्मक स्थिति जाहिर की थी। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की पुलिस तलाश कर रही है। इस संबंध में औरैया जिले के विधूना थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मृतक की मां बरके पुरवा गांव निवासी सरोजनी देवी ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रोहित सत्तार को जानता था और वे दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों अक्सर एक-दूसरे से मिलने जाते थे। रोहित भी उसके घर जाता था, मुलाकात के दौरान उसकी जान-पहचान सत्तार की बेटी से हुई।
#Breaking: Hindu Youth Rohit Kumar commits suicide in Bidhuna, dist Auraiya, #UttarPradesh
— Ritu #जिष्णु (@RituRathaur) November 21, 2023
He was being pressurised and threatened by his Muslim friend's family to convert to Islam and do nikaah with their muslim daughter
As per reports:
???? Muslim family had got a false… pic.twitter.com/DYTrUIKIL9
आरोप है कि सत्तार अपनी बेटी की शादी रोहित से करना चाहता था। इसलिए उन्होंने सलमान और बंटी खान के साथ मिलकर रोहित पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। मृतक के परिवार का आरोप है कि जब रोहित ने हिंदू धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने 6 सितंबर 2023 को औरैया के सहार थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इस FIR में सलमान ने रोहित पर अपनी बहन को नाबालिग बताकर अपहरण करने का आरोप लगाया था। रोहित के साथ, अनुज और आर्यन खान के रूप में पहचाने गए अन्य दो को भी इसी मामले में नामित किया गया था, और उन पर अपहरण में रोहित की सहायता करने का आरोप लगाया गया था। FIR के आधार पर पुलिस ने रोहित को संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की बहन ने कहा है कि सलमान ने जिस लड़की को नाबालिग बताया था, वह बालिग थी। मृतक की बहन के अनुसार, रोहित पर POCSO अधिनियम के तहत एक 'नाबालिग लड़की' के साथ बलात्कार और अपहरण का आरोप लगाया गया था। प्रारंभिक FIR दर्ज होने के बाद रोहित के खिलाफ POCSO के आरोप जोड़े गए। वह लगभग एक महीने तक जेल में रहे जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
इसके बाद उन्होंने ई-रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। परिवार की शिकायत के अनुसार, 15 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे सत्तार, सलमान, बंटी खान, दुल्ली खान, टुन्नन खान और वकील खान रोहित के घर पहुंचे। आरोपियों के हाथों में चाकू और हथियार थे, जिनका इस्तेमाल वे रोहित पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालने के लिए करते थे। रोहित को धमकी भी दी गई और कहा गया कि अगर वह इस्लाम नहीं अपनाएगा तो उसके माता-पिता को जेल भेज दिया जाएगा।
सरोजिनी देवी का दावा है कि ग्रामीणों के हस्तक्षेप से उनके परिवार की जान बच गई। गांव छोड़ने के बाद भी सत्तार और उसके साथी रोहित पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। रिपोर्ट के अनुसार, रोहित की बहन ने बताया है कि रोहित ने ऐलान किया है कि वह किसी भी हालत में हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। 18 नवंबर को किसी आग्रह या दबाव में रोहित ने एक वीडियो में अपनी पूरी आपबीती सुनाई और फिर जहर खा लिया। उन्होंने वीडियो में सत्तार के परिवार वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस बीच औरैया पुलिस ने घटना की पुष्टि की और रोहित कुमार के वायरल वीडियो को स्वीकार किया जहां उसने कहा है कि उस पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था।
पुलिस ने बताया है कि, 'रोहित POCSO के तहत जेल में था और उस पर IPC की धारा 376 के तहत भी आरोप लगाए गए थे। हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें 3 नवंबर को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। रोहित के परिवार की शिकायत के अनुसार, उसे अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने और मुस्लिम परिवार की लड़की से शादी करने के लिए कहा गया। उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था इसलिए उसने 18 नवंबर को जहर खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है।''
पुलिस ने इस मामले में सत्तार, सलमान, बंटी, वकील, दुल्ली और टुन्नन खान को नामजद करते हुए केस दर्ज किया है। इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 147, 506 और 306 के साथ ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) के तहत कार्रवाई की जा रही है। औरैया पुलिस अधीक्षक चारू निगम के मुताबिक, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है।
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