यहां स्कूल बंद हुए तो प्रेग्नेंट होने लगी कई बच्चियां, अब सरकार ने उठाया बड़ा कदम

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साउथ अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे के सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस अफ्रीकी देश में महिलाओं के शोषण तथा कम आयु में ही गर्भवती हो जाने के पश्चात् से विद्यालय छोड़ने के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए देश की कोर्ट ने लड़कियों के सेक्स की सहमति की आयु को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष करने का आदेश दिया है। देश के मानवाधिकार समूहों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

कोर्ट के फैसले के मुताबिक, देश के न्याय मंत्री एवं संसद के पास 'संविधान के प्रावधानों के मुताबिक सभी बच्चों को यौन शोषण से बचाने वाला कानून बनाने' के लिए 12 महीने का वक़्त होगा। देश की सुप्रीम कोर्ट में लड़कियों के कंसेंट से संबंधित मामला दो महिलाओं दे द्वारा लाया गया था जिनकी शादी बहुत कम आयु में ही कर दी गई थी। लोग फैसले का इस उम्मीद से स्वागत कर रहे हैं कि इस कानून से कम आयु की युवतियों के साथ यौन संबंध बनाने से लेकर किशोर गर्भधारण और बाल विवाह के मामलों को धीमा करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

वही अफसरों एवं मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि कोरोना के बाद से इस प्रकार के मामलों में तेजी आई है। इस के चलते विद्यालय बंद थे तथा निर्धनता बढ़ती गई जिस वजह से लड़कियों के माता-पिता ने बेहद कम आयु में उनकी शादियां कर दीं। महिलाओं की वकील तेंदई बिटी ने कोर्ट के फैसले पर एसोसिएटेड प्रेस से चर्चा करते हुए कहा, 'ये आवश्यक है कि हम बच्चों, खास तौर पर लड़कियों की रक्षा करें। कोर्ट का ये फैसला बच्चों के शोषण को पूर्ण रूप से तो नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये उसे कम अवश्य करेगा।'

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