दरगाह के पास जामुन खाने गए बच्चे, तो मौलवी ने डंडे से पीटा, गला दबाकर मारने की कोशिश, मुजीब शेख गिरफ्तार

दरगाह के पास जामुन खाने गए बच्चे, तो मौलवी ने डंडे से पीटा, गला दबाकर मारने की कोशिश,  मुजीब शेख गिरफ्तार
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मुंबई: महाराष्ट्र के बीड जिले में एक दरगाह में लगे जामुन के पेड़ से जामुन का फल तोड़ने पर मौलवी और उसके साथी ने बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि, इस दौरान मौलवी ने एक बच्चे का गला भी घोंट दिया और कई बच्चों को डंडे से भी बुरी तरह पीटा। जिसके बाद पीड़ित लोगों ने पुलिस में शिकायत दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपित मौलवी को अरेस्ट कर लिया है, वहीं उसका एक साथी फरार बताया जा रहा है। 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार (08 जुलाई 2024) को डिंड्रूड (मजलगाँव) में मौलवी ने एक बच्चे का गला घोंटकर मारने का प्रयास किया। एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसका बीड के एक सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हमलावरों की पहचान मौलवी मुजीब मुज्जिद शेख और समीर अत्तर कसम के रूप में की गई है। पुलिस ने मौलवी मुजीब को तो पकड़ लिया है, पर उसका साथी फरार है। घायल हिन्दू बच्चे की माँ ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दिंद्रुड पोलीस स्टेशन में शिकायत दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 वर्षीय बच्चे तेजस नवनाथ कटारे और रत्नेश्वर रुस्तम ठोंबरे दिंद्रुड के निवासी हैं, वे उसी इलाके में माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। स्कूल से घर लौटते वक़्त बच्चे जिला परिषद स्कूल के पास महबूब सुभानी दरगाह के नजदीक एक पेड़ से जामुन तोड़ने लगे। इसी दौरान मौलवी मुजीब मुज्जिद शेख और समीर अत्तर कसम वहाँ पहुंचा और बच्चों को लाठी से उन पर बेरहमी से पीटने लगे। इस मारपीट में 3 बच्चे जख्मी हो गए और एक छात्र डरकर भाग गया। मारपीट के दौरान आरोपित मौलवी ने तेजस के सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसे काफी चोट आई। यही नहीं, आरोपी मौलवी ने गला दबाकर बच्चे की हत्या करने का भी प्रयास किया।

मौलवी की मार से तेजस गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर में गंभीर चोट लगने के चलते उसका सीटी स्कैन कराया गया है और उसे मेडिकल निगरानी में रखा गया है। फिलहाल उसका उपचार बीड के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जबकि रत्नेश्वर थोम्बरे को मामूली चोट आई है। तेजस की माँ वंदना कटारे ने दिंद्रुड पोलीस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 118(1) और 3(5) के तहत FIR (संख्या 142/2024) दर्ज की है। पुलिस ने आरोपित मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की तलाश में दबिश दी जा रही है।

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