क्या आपके पास भी है बिना हिसाब-किताब वाला बहुत सारा धन? तो हो जाइये सावधान वरना...

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क्या आपके पास भी घर-ऑफिस में बगैर हिसाब-किताब वाला बहुत सारा रुपया है, या बैंक अकाउंट में बहुत अधिक पैसा है तथा आप इसका स्रोत नहीं बता पाते हैं तो आयकर विभाग आपसे इस पर 84 फीसदी तक का भारी कर वसूल सकता है। बेहिसाब पैसे के बारे में आयकर के एसेसिंग ऑफिसर पता लगा सकते हैं या कई बार स्वयं वह शख्स ही इसकी जानकारी अपने आयकर रिटर्न में देता है जिसके पास पैसा होता है। दोनों ही स्थिति में आयकर की धारा 115BBE के तहत इस पैसे पर खास दर से कर लगाया जा सकता है। 

अगर करदाता के आईटीआर में ऐसी कोई आय नजर आ रही है जिसका कोई स्रोत नहीं बताया गया है तथा एसेसिंग ऑफिसर इसे पकड़ लेता है तो आयकर की धारा 115BBE के प्रावधान निर्धारित होंगे। यदि आप भारी रकम वाला लेनदेन करते हैं तो वह आयकर की दृष्टि से बचा नहीं रह पाता। बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार जैसी कई संस्थाएं भारी रकम के लेनदेन की खबर आयकर विभाग को देती रहती हैं। ये लेनदेन यदि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिए गए ब्योरे से मेल नहीं खाते तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

वही यदि आपके अपने पास उपस्थित भारी नकदी या बैंक अकाउंट में जमा भारी रकम का हिसाब न दे पाए तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है तथा टैक्स एसेसिंग ऑफिसर 84 फीसदी तक का भारी कर वसूल सकते हैं। वास्तव में बगैर हिसाब-किताब वाली रकम पर ऊंचा कर लगने के अतिरिक्त इस कर पर 25 फीसदी का सरचार्ज लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस पर 6 फीसदी की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।

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