मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सुप्रीमो शरद पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को "असली NCP" के रूप में मान्यता देने और पार्टी का चुनाव चिन्ह 'घड़ी' आवंटित करने के भारत के चुनाव आयोग (ECI) के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
बता दें कि, निर्वाचन आयोग ने शरद पवार के NCP गुट को एक नया नाम आवंटित किया था, 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार'। गुट द्वारा निम्नलिखित नाम प्रस्तुत करने के बाद निर्णय लिया गया: शरद पवार कांग्रेस, MI राष्ट्रवादी, शरद स्वाभिमानी; और तीन चुनाव चिन्ह- 'चाय का कप', 'सूरजमुखी' और 'उगता सूरज'। रविवार को पुणे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग ने पार्टी को उसके संस्थापकों के हाथों से "छीन" लिया और इसे दूसरों को दे दिया।
कांग्रेस से अलग होने के बाद 1999 में NCP की स्थापना करने वाले पवार ने कहा कि, "चुनाव आयोग ने पार्टी को उन लोगों के हाथों से छीन लिया जिन्होंने इसे स्थापित किया और इसे दूसरों को दे दिया; देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।"
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