नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि के औषधीय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों पर अपने निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई, जबकि योग गुरु, जो अदालत में मौजूद थे, ने बिना शर्त माफी मांगी। भ्रामक विज्ञापन मामले से संबंधित अवमानना कार्यवाही में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। पतंजलि का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया, "हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। वह (बाबा रामदेव) माफी मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहां मौजूद हैं।"
हालाँकि, अदालत ने इसे "जुबानी दिखावा" कहा और कहा कि पतंजलि को अपने भ्रामक दावों के लिए "पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए"। अदालत ने कहा, "आपने हर बाधा तोड़ दी है, अब आप कहते हैं कि आपको खेद है।" सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र की खिंचाई की। अदालत ने कहा, ''हम आश्चर्यचकित हैं कि केंद्र ने अपनी आंखें बंद रखने का फैसला क्यों किया।'' पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल करने में विफलता के लिए पतंजलि की खिंचाई की थी कि अदालत को दिए गए वचन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि द्वारा औषधीय इलाज पर "झूठे और भ्रामक" विज्ञापन प्रकाशित करने पर नाराजगी व्यक्त की थी, जबकि उसने वादा किया था कि वह ऐसा करना बंद कर देगी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव को यह बताने के लिए नोटिस भी जारी किया था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। शीर्ष अदालत ने पतंजलि को अपने उत्पादों के सभी विज्ञापनों को रोकने का भी निर्देश दिया था, जिसमें उसने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों और विकारों का इलाज करने का दावा किया था।
अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से कहा था, ''आप हमारे आदेशों के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? हमारे हाथ पहले बंधे थे लेकिन अब नहीं।'' शीर्ष अदालत ने एलोपैथी चिकित्सा की आलोचना करने के लिए बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि आयुर्वेद ने एक हलफनामे में बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि पतंजलि का इरादा केवल इस देश के नागरिकों को अपने उत्पादों का उपयोग करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था।
इसमें आगे कहा गया है कि पतंजलि की खोज आयुर्वेद के माध्यम से जीवनशैली से संबंधित चिकित्सा जटिलताओं के समाधान प्रदान करके देश के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे पर बोझ को कम करना था। नवंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ भ्रामक दावों और विज्ञापनों को रोकने के लिए कहा। पतंजलि ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह कोई बयान या निराधार दावा नहीं करेगी।
दरअसल, बाबा रामदेव का दावा है कि, BP, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को आयुर्वेद पूर्णतः ख़त्म करने में सक्षम है, जबकि एलॉपथी में इनके लिए हमेशा दवाइयां लेनी होती हैं, कोई स्थायी उपचार नहीं है, इसी बात से एलॉपथी सेक्शन भड़का हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, पतंजलि आयुर्वेद इस तरह के विज्ञापन जारी नहीं कर सकता। हालाँकि, पतंजलि आयुर्वेद ने अपने विज्ञापनों में एलॉपथी का नाम लिया है या नहीं, इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है।
तिहाड़ जेल में पहली रात बेहद बैचैन रहे केजरीवाल, सुबह उठकर 90 मिनट तक लगाया ध्यान
'सभी VVPAT पर्चियों का EVM से मिलान हो..', याचिका पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस