CM केजरीवाल को सिंगापुर क्यों नहीं जाने दिया ? दिल्ली HC ने केंद्र सरकार से माँगा जवाब

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नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम और AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के विदेश (सिंगापुर) जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस भेजा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में दोनों से जवाब तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2023 को होगी।

बता दें कि CM अरविंद केजरीवाल गत माह सिंगापुर जाना था। AAP का आरोप है कि केंद्र सरकार से क्लीयरेंस मिलने में देरी होने के कारण केजरीवाल सिंगापुर नहीं जा सके। AAP का दावा है कि केजरीवाल को सिंगापुर में एक मेयर्स की सम्मिट में हिस्सा लेना था और दिल्ली के विकास कार्यों से संबंधित प्रजेंटेशन देना था।  इस संबंध में AAP सरकार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। बाद में दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी। सोमवार को इस मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई और अदालत  ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में कैबिनेट सचिव, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के जरिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका पर 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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