'हर साल राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आदेश क्यों लेना पड़ता है?', स्टालिन सरकार से HC का सवाल

'हर साल राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आदेश क्यों लेना पड़ता है?', स्टालिन सरकार से HC का सवाल
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14 अगस्त 2024 को मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूरे तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ बाइक रैली निकालने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि ऐसी अनुमति न देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तमिलनाडु की DMK सरकार, जो सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व में है, ने इस रैली की अनुमति देने से मना कर दिया था।

न्यायाधीश जी जयचंद्रन ने पूछा, “नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रत्येक वर्ष कोर्ट की अनुमति क्यों लेनी पड़ती है?” अदालत ने DGP को निर्देश दिया कि ऐसी रैली के लिए अनुमति देने से इंकार न करें। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि प्रतिभागी को यह गारंटी देनी होगी कि ध्वज को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा तथा यातायात एवं कानून-व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इस पर प्रदेश ने यह तर्क दिया कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है। अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रवींद्रन ने पिछली रैलियों की तस्वीरों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कुछ प्रतिभागी हेलमेट नहीं पहनते हैं। प्रदेश की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा, “यह खुशी का अवसर है। हम किसी को भी जश्न मनाने से नहीं रोकना चाहते। वास्तव में हम चाहते हैं कि हर कोई जश्न मनाए, किन्तु इसके और भी तरीके हैं।”

रवींद्रन ने कहा, “ये संवेदनशील तिथियाँ हैं। प्रदेश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य है। स्वतंत्रता दिवस के लिए 1,700 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जबकि 60 या 90 कर्मियों को अन्य कामों के लिए छोड़ दिया गया था।” इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इनका संज्ञान लेगा, किन्तु इस प्रकार की रैलियों के लिए अनुमति न देने के फैसले के पीछे यह तर्क सही नहीं है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा, “अगर राज्य इसमें किंतु-परंतु जोड़ना चाहता है तो प्रदेश के नागरिकों को क्या संदेश जाएगा? क्या प्रदेश उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने या ले जाने की अनुमति नहीं देना चाहता, जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है?” अदालत ने यह भी कहा कि वह अपना आदेश सिर्फ इस मौजूदा याचिका तक ही सीमित रखेगा।

दरअसल, कोयंबटूर का बीजेपी युवा मोर्चा स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ बाइक रैली निकालने की रणनीति बनाई थी। इसके लिए उन्होंने पुलिस के पास आवेदन भेजा, किन्तु पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात, कोयंबटूर जिला सचिव ए कृष्ण प्रसाद ने कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ एक याचिका दाखिल की। फिर अदालत ने यह अनुमति दे दी।

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