बीते लोकसभा चुनाव में PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 को बड़ी कामयाबी मिली है. साल 2016 से ही Motor Vehicles Amendment बिल को पास कराने का सपना लेकर चल रही नरेंद्र मोदी की सरकार को 2019 में कामयाबी मिली है. दरअसल मोटर वाहन संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है, जहां सरकार अल्पमत में थी. इससे पहले करीब 7 दिन पहले यह बिल लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन तब राज्यसभा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. इस बिल को लोकसभा में पेश करते हुए नितिन गडकरी ने विपक्ष के नेताओं से इस बिल को पास करने की मांग की थी.
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि Motor Vehicles Amendment बिल अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून की शकल ले लेगा. इसके बाद अब अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हुए पाया गया तो उसे 10 गुना कर जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा कई मामलों में जेल तक हो सकती है. दरअसल सड़क हादसों को रोकने के लिए मोदी सरकार यह बिल लेकर आई है. ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बिल एक सराहनीय कदम है, लेकिन ट्रैफिक तोड़ने वालों के लिए यह सबसे बड़ी खतरे की घंटी है.
इन गलतियों पर लगेगा जुर्माना
धारा (177)- सामान्य चालान सिंपल चालान पर पहले 100 रुपये का जुर्माना लगता था जो बढ़ कर 500 हो जाएगा.
धारा 177(A) - सड़क के नियमों को तोड़ना : पहले 100 रुपये का जुर्माना लगता था जो बढ़ कर 500 हो जाएगा.
धारा 178 – बिना टिकट की यात्रा : पहले 200 रुपये का जुर्माना लगता था जो बढ़ कर 500 हो जाएगा.
धारा (179) – अथॉरिटी के आदेशों को न मानना : पहले 500 रुपये का जुर्माना लगता था जो बढ़ कर 2000 हो जाएगा.
धारा (180) – बिना लाइसेंस के अनाधिकृत वाहन को चलाना : पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगता था जो बढ़ कर 5000 हो जाएगा.
धारा (181) – बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना : पहले 500 रुपये का जुर्माना लगता था जो बढ़ कर 5000 हो जाएगा.
धारा (182) – बिना योग्यता के गाड़ी चलाना : पहले 500 रुपये का जुर्माना लगता था जो बढ़ कर 10000 हो जाएगा.
धारा (182B) – ओवरसाइज वाहन को चलाना : यह नया नियम है, जो इस बिल में शामिल किया गया है. इसके लिए आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
धारा (183)– स्पीड लिमिट को पार करने पर : पहले 400 रुपये का जुर्माना लगता था जो 2000 रुपये तक जाएगा.
धारा (184)– खतरनाक ड्राइविंग पेनाल्टी :पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगता था जो 5000 रुपये तक जाएगा.
धारा (185)– शराब पीकर गाड़ी चलाने पर : पहले 2000 रुपये का जुर्माना लगता था जो बढ़ कर 10000 हो जाएगा.
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