महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट क्यों - हाईकोर्ट

महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट क्यों - हाईकोर्ट
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चंडीगढ़ : महिलाओं के प्रति समानता की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन व्यवहार में अंतर पाया जाता है.ऐसा ही एक मामला पंजाब और हरियाणा में महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दिए जाने का सामने आया है, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब और हरियाणा सरकार के गृह सचिव और परिवहन सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

उल्लेखनीय है कि कोर्ट के लॉ रिसर्चर अनिल सैनी ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर महिलाओं को हेलमेट पहनने पर छूट दिए जाने पर आपत्ति लेते हुए सवाल किया कि दो पहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट क्यों दी गई है. क्या सुरक्षा मानदंड सिर्फ पुरुषों के लिए हैं. इस पर संज्ञान लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस अजय कुमार मित्तल व जस्टिस अमित रावल की पीठ ने चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब और हरियाणा सरकार के गृह सचिव और परिवहन सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी.

आपको बता दें कि सैनी के पत्र में लिखा है कि हरियाणा ने महिलाओं को हेलमेट पहनने से कोई छूट नहीं दी, फिर भी नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है.यहाँ तक की महिलाओं का चालान भी नहीं किया जाता. पंजाब में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी है.जबकि चंडीगढ़ ने सभी महिलाओं को हेलमेट से छूट दे दी. सैनी का कहना है कि अगर महिलाएं हेलमेट पहने तो कई हादसों में उनकी जान बच सकती है. अब इस मामले में सरकार के ज़वाब की प्रतीक्षा है.

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