इंदौर में समलैंगिक पति के विरुद्ध उसकी पत्नी तीसरी बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची है। वह पति की हरकतों के कारण से अलग रह रही है। कोर्ट ने दोनों के केस में पति को भरण-पोषण देने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। इसके बाद भी पति अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं दे रहा था। इसके उपरांत पत्नी की शिकायत पर कोर्ट ने पति के विरुद्ध वसूली का वांरट भी निकाला जा चुका है।
पत्नी ने इल्जाम लगाया कि पति उसे अपने दोस्त के साथ समलैंगिक तस्वीरें भेजता है। और तलाक देने के लिए दबाव भी डाल रहा है। ताकि पत्नी को किसी तरह का भरण पोषण प्रदान न करना पड़े। पति अपने दोस्तों पर ही पूरा पैसा खर्च करता है। जहां इस बात का पता चला है कि जिला कोर्ट के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे ने इस बारें में कहा है कि विजय नगर निवासी फैशन डिजाइनर पीड़िता का विवाह जून 2015 को शीतल नगर निवासी दीपक के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत पति जेठ, जेठानी और सास दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। ससुराल जनों की गलत मांगों को नहीं मानने पर पीड़िता को कत्ल की धमकी देते थे।
कोर्ट ने 7 हजार रुपए माह देने के आदेश दिये थे: फैशन डिजाइनर ने इस केस में कोर्ट में घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज किया गया था। इस केस में कोर्ट की तरफ से फरवरी 2020 को आदेश देकर पति द्वारा पीड़िता को प्रत्येक माह7000 रुपये भरण पोषण देने के लिए भी बोला है।
आदेश का उल्लघंन कर भेजे फोटो: फैशन डिजाइनर पत्नी ने इल्जाम लगाया कि उसके पति ने अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड किये। इतना ही नहीं दीपक ने पत्नी को भी टैग भी कर चुका है। पीड़िता का इल्जाम है कि उसका परिचितों के सामने मजाक बना। जिसके उपरांत पति दीपक और उसके पुरुष दोस्त ने पीड़िता को धमकी दी। कहा कि तू हम दोनों के बीच में है। तलाक ले ले नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। इस आधार पर पीड़िता ने थाना लसूड़िया और कोर्ट में शिकायत की। जहां पति दीपक पर अलग-अलग धाराओ में मामला दर्ज किया गया।
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