कांग्रेस से 1700 करोड़ टैक्स वसूलेगा आयकर विभाग ? हाई कोर्ट से याचिका ख़ारिज होते ही जारी किया नोटिस

कांग्रेस से 1700 करोड़ टैक्स वसूलेगा आयकर विभाग ? हाई कोर्ट से याचिका ख़ारिज होते ही जारी किया नोटिस
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नई दिल्ली: कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए, आयकर विभाग ने पार्टी को लगभग 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है। यह घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चार मूल्यांकन वर्षों के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका को खारिज करने के बाद आया है। ताजा मांग में आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक शामिल हैं और इसमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। कांग्रेस वर्तमान में तीन अतिरिक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए अपनी आय के पुनर्मूल्यांकन का इंतजार कर रही है, जिसकी समय सीमा रविवार निर्धारित की गई है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, जिन्होंने कार्यवाही रोकने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में मामला लड़ा, ने नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि की और कहा कि पार्टी अपनी कानूनी चुनौती जारी रखने का इरादा रखती है। तन्खा ने आईटी विभाग की कार्रवाइयों को अलोकतांत्रिक और अनुचित बताया है और आरोप लगाया है कि नवीनतम नोटिस, लगभग 1,700 करोड़ रुपये की राशि, आवश्यक दस्तावेजों के बिना जारी किया गया था।

टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए कर बकाया और ब्याज से संबंधित दिल्ली में कांग्रेस के बैंक खातों में 135 करोड़ रुपये पहले ही रोक लिए हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण पार्टी को छूट नहीं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है । गुरुवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने संकेत दिया कि कांग्रेस और आयकर विभाग दोनों इन याचिकाओं में प्रस्तुत चुनौती के निष्कर्ष के संबंध में सहमत थे, जो कि वर्ष 2014-2017 के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के लिए पार्टी की चुनौती पर अदालत के पिछले फैसले के अनुरूप था।

अदालत ने 22 मार्च को मूल्यांकन वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि आयकर विभाग के पास जांच करने और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त कारण हैं, इसलिए जांच नहीं रोकी जा सकती। 

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