क्या मुस्लिम छात्राओं को मिलेगी क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

क्या मुस्लिम छात्राओं को मिलेगी क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
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नई दिल्ली: कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। आज सुनवाई पूरी होने के बाद शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से जहां एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने जिरह की, वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तर्क रखे। बता दें कि हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की बेंच सुनवाई कर रही थी। 

गौरतलब है कि कर्नाटक में हिजाब विवाद उस वक़्त शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसे लेकर देश के कई हिस्सों में जमकर प्रदर्शन हुए थे। इन हिंसक प्रदर्शनों में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) का नाम भी सामने आया था।  इसके बाद मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय पहुंचा और उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को इसे स्कूलों के भीतर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। बता दें कि, हिजाब के ही मुद्दे पर कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा और भाजपा नेता प्रवीण नेतारु की कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी।

हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुस्लिम छात्राओं की याचिका ठुकराते हुए कहा था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।  कोर्ट ने कहा था कि शिक्षण संस्थानों में यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इससे इंकार नहीं कर सकते हैं। फैसला आने के बाद सभी जजों की सुरक्षा बड़ा दी गई है। दरअसल, ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि हिजाब मामले पर फैसला देने वाले एक जज को कट्टरपंथियों ने हत्या की धमकी तक दे डाली थी। जिसके बाद यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ताबड़तोड़ सुनवाई के बाद आज शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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