हाल ही में अपराध का एक मामला ऐसा सामने आया है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. इस मामले में प्रेम विवाह की तीसरी सालगिरह से पहले महिला की मौत के बाद पुलिस ने उसके पति सहित ससुराल पक्ष के चार सदस्यों को प्रताड़ना सहित आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धाराओं के तहत आरोपी बताया है. इस मामले में अमरावती जिले की दर्यापुर की रहने वाली युवती ने माना थाना अंतर्गत आनेवाले ग्राम पोही निवासी रिश्ते में उसके ममेरे भाई से 6 दिसंबर 2016 को न्यायालय में प्रेम विवाह किया था.
वहीं दोनों के शादी के बाद गृहस्थी अच्छे से चल रही थी लेकिन इसी दौरान दोनों पुणे आ गए और वहां से लौटने के बाद दोनों वापस अपने गांव आ गए थे. वहीं ससुराल में रहते हुए उसे ससुराल पक्ष के सदस्यों ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जिसकी शिकायत उसने अपनी मां से की थी. इसी कारण से ससुराल के सदस्यों ने उसे मायके वालों से बातचीत करने से मनाही कर दी थी. वहीं बीते जुलाई 2019 में उसने अपनी मां से संपर्क कर प्रसूति के लिए मायके आने की तैयारी की लेकिन ससुराल वालों ने उसे मायके जाने से मना कर दिया. वहीं बीते दो महीने पहले श्वेता ने एक बेटी को जन्म दिया था.
इस मामले में पुलिस का कहना है कि, 'ससुराल वालों से तंग आकर उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. इस मामले में पुलिस ने उसके ससुरालवालों के खिलाफ धारा 498 (अ), 306, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.
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