नई दिल्ली: हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायलय सोमवार को सुनवाई करेगा. दरअसल, कानून की कुछ छात्राओं ने दिल्ली उच्च अदालत में याचिका दाखिल कर हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत देने के लिए केंद्र और अन्य प्राधिकारों को आदेश देने की मांग की है. जनहित याचिका में कहा किया गया है कि ‘दरगाह’ के बाहर हिंदी और अंग्रेजी में नोटिस लगा हुआ है कि महिलाओं को प्रवेश की इजाजत नहीं है.
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छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली पुलिस सहित कई प्राधिकारों से उन्होंने इस बात का आग्रह किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने याचिका दायर की है, जिसमे केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस और दरगाह का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट को निर्देश जारी करने की मांग की है ताकि महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके.
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पुणे की कानून की छात्राओं का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला में हर उम्र वर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने की इजाजत दे दी है, तो फिर राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को दरगाह में प्रवेश देने में क्या ऐतराज़ है. याचिका के अनुसार कानून की छात्राओं को दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के बारे में उस वक़्त पता चला जब 27 नवम्बर को वे दरगाह पहुंची थीं.
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