'हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे..', हिजाब विवाद पर ओवैसी ने फिर की मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश

'हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे..', हिजाब विवाद पर ओवैसी ने फिर की मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश
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बैंगलोर: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद पर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया है. अब इस मसले पर सियासत गर्मा गई है. असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से असहमति प्रकट की है. यही नहीं उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अन्य संगठनों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की.

AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि, 'मैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हूं. फैसले से असहमत होना मेरा हक है. मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे.' ओवैसी ने अगले ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि AIMPLB के साथ अन्य संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करें. बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगे बैन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को ठुकरा दिया है. अदालत ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. कोर्ट ने आगे कहा गया कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है.

 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया अदालत के फैसले का स्वागत :- 

वहीं, हिजाब की मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य शाइस्ता अंबर ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि अगर शिक्षण संस्थान ऐसा नियम बनाते हैं तो फिर हमें उसे मानना होगा। यह सही है कि हिजाब इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं है। इस्लाम में महिलाओं को शालीनता से रहने के लिए कहा गया है। 

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