कोरोना महामारी: मुंबई में घर से काम करने के आदेश जारी, नागपुर में धारा 144 लागू

कोरोना महामारी: मुंबई में घर से काम करने के आदेश जारी, नागपुर में धारा 144 लागू
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मुंबई: केंद्र और राज्य सरकारें खतरनाक कोरोना वायरस से निपटने में लगी हुई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक कोरोना वायरस के 125 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहां कम से कम 39 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने भी कमर कस ली है।

BMC ने एक एडवायजरी जारी कर लोगों से अनावश्यक घर से न निकलने और सार्वजनिक जगहों पर न जाने की सलाह दी है। एडवायजरी में निजी कंपनियों को अपने अधिक से अधिक कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का निर्देश दिया गया है। BMC ने कहा है कि भारत सरकार ने 50 फीसद कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। इस आदेश का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 

एडवायजरी में कहा गया है कि राज्य सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। इससे संबंधित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों को धारा 1897 (EPIDEMIC DISEASES ACT, 1897) के तहत 6 महीने जेल भी हो सकती है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने पहले ही 'ग्रुप टूर' पर पाबंदी लगा दी है। ये रोक धारा 144 के अंतर्गत लगाई गई है। वहीं नागपुर में भी कोरोना को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है।

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