रांची : नक्सल प्रभावित झारखण्ड में नक्सली और अपराधियों पर आर्थिक प्रहार करने के मकसद से पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय ने नक्सलियों और अपराधियों की संपति जब्त कर प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिए है.
डीजीपी ने बताया कि नक्सलियों के मामले में साधारण धारा 17 सीएलए की जगह यूएपीए की धाराएं लगाई जाएंगी. वहीं बड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए पीएमएलए के तहत कार्रवाई की जाए. डीजीपी का मानना है कि आर्थिक और अचल संपत्ति नक्सलियों व अपराधियों को ज्यादा मजबूत बनाती है. लेवी, रंगदारी से बनाई गई संपत्ति जब्त करने का पुलिस को अधिकार है. झारखंड कैडर के आइपीएस मनोज कौशिक, जो अभी दिल्ली में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में कार्यरत हैं, ने इस मामले में मदद करने की बात कही है.
बता दें कि डीजीपी ने कहा कि प्रमुख नक्सली संगठन टीएसपीसी, जेपीसी, पीएलएफआई, एसजेएमएम, जेजेएमपी से जुड़े नक्सलियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16,20 और 23 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग कर उनकी संपत्ति जब्त की जाए.पुलिस को नक्सलियों की संपत्ति का ब्योरा, बैंक खाते के डिटेल्स और फोटोग्राफ्स आदि उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि बाद में ईडी से जारी गाइडलाइन के अनुसार जब्ती की कार्रवाई की सके.
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