यूपीकोका विधेयक से यूपी में अपराधों पर लगेगी रोक

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लखनऊ : यूपी के लिए कल बुधवार का दिन इसलिए अहम बन गया , क्योंकि यूपी कैबिनेट ने प्रदेश में संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए यूपीकोका विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.कैबिनेट बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह जानकारी दी.

इस बारे में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रेस को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश को गुंडा, माफिया, अशांति फैलाने वालों, अवैध खनन करने वालों तथा अवैध रूप से वनों की कटाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए यूपीकोका विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे राज्य में अपराधों में नियंत्रण पाया जा सकेगा. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, वहीँ जिलों में यह डीएम की अध्यक्षता में गठित होगा.इसके अलावा एक अपीलीय प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा. जिसका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश को बनाया जाएगा.

बता दें कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह भी बताया कि संगठित अपराध करने वालों को यूपी में कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी. मंत्री ने कहा गुंडा एक्ट से इसमें 28 अधिक नियमों को जोड़ा गया है. वहीँ यूपी में यूपीकोका में दोषी पाए जाने वालों की संपत्तियां भी राज्य सरकार जब्त कर सकेगी. उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी में अपराधों को रोकने के लिए लाया गया यूपीकोका कारगर सिद्ध हो.

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