अर्धकुम्भ का नाम बदलने पर घिरी योगी सरकार, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में देना होगा जवाब

अर्धकुम्भ का नाम बदलने पर घिरी योगी सरकार, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में देना होगा जवाब
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लखनऊ:  इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अर्धकुंभ का नाम बदलकर कुंभ करने के सरकारी ऐलान के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायलय में याचिका दाखिल हो गई है. इस याचिका पर शुक्रवार चार जनवरी को सुनवाई होने वाली है.

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उल्लेखनीय है कि प्रयागराज में संगम तट पर छह साल में आयोजित होने वाले पर्व को अब सरकारी आदेश के बाद अर्धकुंभ के स्थान पर कुंभ और 12 साल पर होने वाले कुंभ को महाकुंभ कहा जाएगा. इसके साथ ही प्रयागराज मेला प्राधिकरण के गठन को भी अनुमति दे दी गई है. कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 23 अक्टूबर 2018 को मेला प्राधिकरण के गठन को अनुमति दी गई थी. 

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अर्धकुंभ को कुंभ के नाम से व कुंभ को महाकुंभ के नाम से बदलने का फैसला किया था. अर्धकुम्भ को शासन द्वारा कुंभ के रूप में मान्यता देने के बाद पूरी दुनिया में इसी नाम का प्रचार प्रसार भी हो रहा है. हालांकि नाम बदलने को लेकर योगी सरकार का काफी विरोध भी हुआ और बीते दिनों शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस पर कटाक्ष भी किया था और अर्ध कुंभ व कुंभ की अहमियत बताते हुए इस तरह के नामकरण को गलत करार दिया था. उन्होंने कहा था कि यह धर्म सम्मत नहीं है, सरकार को इस तरह के धार्मिक क्रियाकलापों में दखल नहीं देना चाहिए.

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