लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 20 दिसंबर, 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और आगज़नी के प्रकरण में योगी सरकार यहां के लोगों से 23.41 लाख रुपये वसूलेगी। प्रशासन ने 50 लोगों को नोटिस भेजा है। जिसमे उनसे तोड़फोड़ की भरपाई करने को कहा गया है। तहसीलदार सदर को इन लोगों से पैसे वसूलने के लिए कहा गया है। तहसीलदार को सभी 53 के नाम पते के साथ आदेश की प्रतिलिपि भी दे दी गई है।
मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमने 53 लोगों को तक़रीबन 23,41,290 रुपये के नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरनगर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में शहर में 20 दिसंबर को कई जगहों पर उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसमें सिविल लाइन थाना क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा था। शहर कोतवाली क्षेत्र में भी हिंसा,तोड़फोड़ और आगजनी की वारदातें हुई थीं। दोनों थाना क्षेत्रों में हिंसा में करीब 50 मामले दर्ज किए गए थे।
इसमें सिविल लाइन क्षेत्र के मदीना चौक, कच्ची सड़क पर भीषण हिंसा हुई थी। हिंसा को लेकर सीएम योगी ने उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई करने के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने नगरीय क्षेत्र में हिंसा में हुए नुकसान की पूर्ति के निर्धारण और निस्तारण को SDM प्रशासन अमित सिंह को सक्षम प्राधिकारी नामित किया था। इसके बाद SDM प्रशासन के अदालत में सरकारी विभागों और निजी व्यक्तियों के द्वारा अपनी संपत्ति के नुकसान के लिए दावे पेश किए गए।
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