लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को बड़ी राहत प्रदान की है. योगी सरकार ने प्राइवेट और कॉमर्शियल वाहन मालिकों को राहत देते हुए सभी चालान रद्द कर दिए हैं. योगी सरकार के इस फैसले से राज्य में उन लाखों वाहन मालिकों ने चैन की सांस ली है, जिनके बीते वर्षों में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान किए गए, मगर मालिकों द्वारा चालान का भुगतान नहीं किया गया.
योगी सरकार के फैसले के अनुसार, 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में काटे गए चालान रद्द कर दिए गए हैं. चालान से जुड़े अदालतों में लंबित मामलों पर भी सरकार का यह निरस्तीकरण आदेश लागू होगा. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आदेश में बताया गया कि चालान को लेकर न्यायालयों में लंबित सभी मामलों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को निगम के पोर्टल से डिलीट कर दिए जाएंगे. उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को विभागीय पोर्टल से चालानों को हटाने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार की तरफ से इस बावत प्रदेश के सभी परिवहन दफ्तरों में निर्देश भेजे जा चुके हैं.
परिवहन दफ्तरों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि, अदालतों में पेंडिंग चालानों की सूची प्राप्तकर परिवहन विभाग के ई-पोर्टल से इन्हें डिलीट कर हटा दिए जाएं. सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक काटे गए चालानों को ई-पोर्टल से डिलीट किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के जरिए की गई व्यवस्था के तहत पुराने पेंडिंग चालान निरस्त करा दिए जाएं. बता दें कि अदालतों में लंबित पुराने चालान को रद्द करने को लेकर नोएडा में किसान धरना दे रहे थे.
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