लखनऊ: अवैध धंधे से आमदनी कर अर्जित की गई माफिया अतीक अहमद की संपत्तियों को कुर्क करने की इजाजत मिल चुकी है। धूमनगंज पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने माफिया अतीक अहमद की 75 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने का आदेश दे दिया है। पुलिस को 6 सितंबर तक कार्रवाई करके डीएम के पास रिपेार्ट जमा करनी है।
बता दें कि कुछ दिन पहले ही धूमनगंज पुलिस ने 'माफिया 'की 24 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया था। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों की तलाश के लिए धूमनगंज व पूरामुफ्ती पुलिस को काम पर लगाया गया है। 24 करोड़ की संपत्ति कुर्की के बाद पुलिस ने कौशाम्बी जिले में अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम से 8 बीघा जमीन को चिन्हित किया है। इसके अलावा शाइस्ता के नाम से हाईवे पर पौने चार बीघा भूमि भी है।
वहीं, रहीमाबाद में अतीक के नाम से ही सवा दो बीघा सम्पत्ति का पता चला है। इन तीनों सम्पत्तियों को कुर्क करने के लिए SSP के जरिए डीएम से अनुमति मांगी गई थी। बता दें कि यूपी पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-1 के तहत माफियाओं की अवैध संपत्तियां कुर्क कर रही है। इसी एक्ट के तहत अतीक की 75 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा।
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