लखनऊ: नए साल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार ने कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है. सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक, न्यू ईयर के कार्यक्रम जिलाधिकारी कमिश्नरेट जिलों में पुलिस आयुक्त को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएंगे. इजाजत के समय ही आयोजक का नाम पता मोबाइल नंबर लिया जाए ताकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की तादाद का भी पता चल सके.
यूपी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स:-
- किसी बंद स्थान, हॉल, कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में हॉल/कमरे की तय क्षमता से 50 फीसदी लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी, हालांकि, एक समय में अधिकतम 100 लोग ही इसमें शामिल हो सकेंगे, खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में लोगों की क्षमता 40 फीसद रहेगी. साथ ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर और हैंडवाश मुहैया कराए जाने के आदेश हैं.
-न्यू ईयर के कार्यक्रमों में कोरोना के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर पी एस सिस्टम आदि के जरिए प्रचार-प्रसार किया जाए.
- सरकार ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि न्यू ईयर का जश्न सार्वजनिक स्थानों पर ना मनाने की कोशिश करें, अपने घरों में ही मनाए.
- कार्यक्रम स्थलों के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था असरदार ढंग से की जाए.
- सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक ड्रोन कैमरे के जरिए भी सतत निगरानी की जाए.
- कार्यक्रम स्थल पर मास्क ना पहनने वालों पर भी अर्थदंड लगाने जैसी कार्रवाई की जाए.
- यूपी 112 के वाहनों की विशेष कार्यक्रम स्थलों पर व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही प्रभारी द्वारा अवश्य विचार कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
- न्यू ईयर के अवसर पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए.
- मंदिर की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए.
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