यूपी में शादी को लेकर नए दिशानिर्देश जारी, नहीं माने नियम तो होगी कार्रवाई

यूपी में शादी को लेकर नए दिशानिर्देश जारी, नहीं माने नियम तो होगी कार्रवाई
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लखनऊ: देश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी की है, जिसमें महज 100 लोग की शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि 100 लोगों के क्षमता वाले मैरिज होम में एक बार में 50 मेहमानों के शामिल होने की इजाजत होगी।

सरकार की ओर से बताया गया है कि शादियों में बैंड, डीजे पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, इसके साथ ही बुजुर्गों और बीमार लोगों के शादियों में शामिल होने पर पाबन्दी है। ऐसे में यदि किसी ने भी इन नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर केस दर्ज होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई मंजूरी लेने की जरुरत नहीं होगी, किन्तु संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी जरुरी होगी।

इसके साथ ही नोएडा प्रशासन ने भी शादियों में सिर्फ 100 मेहमानों की अनुमति दी है, जोकि पहले 200 थी। विशेष रूप से शहर में कोरोना के केसों में अचानक वृद्धि को देखते हुए फैसला लिया गया है। योगी सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की इजाजत दी थी, किन्तु हाल-फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद संक्रमण के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रहे है।

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