लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में राज्य में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था. सरकार ने अब इस दिशा में कदम भी उठा लिए है. यूपी की योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगार की दुर्घटनावश मौत और दिव्यांगता की दशा में अधिकतम दो लाख रुपये की आर्थिक मदद का प्रावधान है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए थे. अपर मुख्य सचिव श्रम की तरफ से इस योजना को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है. अधिकारियों की मानें तो इस योजना के तहत छह श्रेणियों में सहायता राशि प्रदान की जाएगी. जानकारी के अनुसार, ये सहायता राशि छह श्रेणियों में देय होगी जो राज्य सरकार की तरफ से वहन की जाएगी. इसके तहत मृत्यु या पूरी तरह दिव्यांगता की स्थिति में सौ फीसदी, दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आँखें खोने पर सौ फीसदी, एक हाथ-एक पैर की क्षति पर भी सौ फीसदी, एक हाथ या एक पैर या एक आंख खोने पर 50 फीसदी, स्थायी दिव्यांगता के 50 फीसदी से अधिक किन्तु सौ फीसदी से कम होने पर 50 फीसदी और स्थायी दिव्यांगता 25 फीसदी, किन्तु 50 फीसदी से कम होने पर 25 प्रतिशत धनराशि देय होगी.
कामगार या उसके परिवार वालों को इस योजना के तहत लाभ के लिए 30 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिले के श्रम कार्यालय पहुंचकर भी आवेदन दिया जा सकता है. एक सप्ताह के भीतर आवेदन पर जांच कराए जाने की बात शासनादेश में कही गई है. बता दें कि इस वक़्त यूपी में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या साढ़े चार करोड़ के करीब है.
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