पराली जलाई तो देना होगा 30 हज़ार तक जुर्माना...! सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बात

पराली जलाई तो देना होगा 30 हज़ार तक जुर्माना...! सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बात
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली और उसके आसपास बढ़ते प्रदूषण पर सख्त निर्देश दिए जाने के बाद, पर्यावरण मंत्रालय ने पराली जलाने वाले किसानों पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया है। अब दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5,000 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगेगा, दो से पांच एकड़ तक के किसानों पर 10,000 रुपये, और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली के आसपास वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए संशोधित नियम 2024 अब लागू हो चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लिए अनिवार्य होंगे। इन नियमों में प्रदूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और उसका समाधान निकालने की प्रक्रिया का भी प्रावधान है। अब पर्यावरण प्रदूषण की शिकायतें पर्यावरण मंत्रालय, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यालयों में दर्ज करवाई जा सकती हैं।

4 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को 14 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने और संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था। कोर्ट ने सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें कठोर आदेश जारी करने के लिए मजबूर न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस ए. अमानुल्लाह और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने पंजाब और हरियाणा द्वारा पराली जलाने पर रोकथाम के प्रयासों को अपर्याप्त बताया और कहा कि यदि सरकारें सच में कानून को लागू करने के प्रति गंभीर होतीं, तो कम से कम एक मुकदमे का उदाहरण पेश किया जाता। कोर्ट ने कहा कि यह याद दिलाने का समय आ गया है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार प्रदूषित वातावरण में रहने से प्रभावित हो रहा है, जो गंभीर उल्लंघन है।

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