त्योहारी सीजन के मौके पर दिल्लीवासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली सरकार ने ऑटोमोटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट योजना के तहत नए वाहन पंजीकरण पर 20 प्रतिशत तक की छूट देने की प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया है।
छूट के तहत कौन से वाहन आएंगे?: दिल्ली सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) से चलने वाले गैर-परिवहन और वाणिज्यिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्स में छूट मिलेगी।
गैर-परिवहन वाहनों के लिए छूट: गैर-परिवहन वाहनों के लिए, यह योजना पेट्रोल, सीएनजी और डीजल ईंधन आधारित वाहनों पर 20 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करती है। इतना ही नहीं पेट्रोल, सीएनजी और LPG पर चलने वाले निजी वाहनों को मोटर वाहन टैक्स पंजीकरण पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि डीजल वाहनों को 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
कमर्शियल वाहनों के लिए टैक्स छूट: इसके अलावा, पेट्रोल, सीएनजी और LPG से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को अब मोटर वाहन टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, डीजल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को 10 प्रतिशत टैक्स छूट मिलेगी। यह छूट स्क्रैपेज सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से 3 साल तक मान्य रहेगी।
यूपी सरकार का भी ऑफर: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के उद्देश्य से, दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, 2003 से पहले पंजीकृत वाहनों के मालिकों को अपनी गाड़ी स्क्रैप कराने पर 75 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जबकि 2008 से पहले पंजीकृत वाहनों को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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