आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना जरुरी

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना जरुरी
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नई दिल्ली : सरकार ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है इसके लिए 1 जुलाई तक का वक्त दिया गया है. कुछ ऐसे लोग थे जिनके आधार कार्ड में लिखे नाम की स्पेलिंग पैन कार्ड में लिखे नाम से मेल नहीं खाती थी. अब ऐसे लोगों के लिए एक राहतभरी खबर है. अब ऐसे लोग भी अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करा पाएंगे.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया था कि लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना होगा. जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 जुलाई के बाद निरस्त भी किया जा सकता है. पैन कार्ड निरस्त होने पर आप वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है या आपका आधार नंबर नहीं आया है तो फिलहाल आप आधार कार्ड के आवेदन का 28 अंकों का आधार एनरोलमेंट आईडेंटीफिकेशन नंबर भी दे सकते हैं.आधार बिना आईटीआर दाखिल नहीं होगी.जिनकी आय करयोग्य नहीं है और इस वजह से आप अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर रहे है तो भी आपको अपना आधार नंबर आपके इनकम टैक्स पैन नंबर से जोड़ना पड़ेगा. यह कार्य आपके हित में ही होगा.

बता दें कि अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज जानकारियों में कोई अंतर है तो भी आपको इसको लिंक्ड कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. दोनों नंबर में फर्क, यानी यह आपके नाम की वर्तनी में या पते में या जन्म तारीख में फर्क हो सकता है. अगर आपका पैन नंबर व आधार नंबर जोड़ने का काम सरकार की ओर से नियत समय में पूरा नहीं किया जाता है तो आपको आबंटित पैन नंबर अमान्य हो जाएगा.इसके बहुत से दुष्परिणाम होंगे.अविधिमान्य पैन नंबर देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. यह कार्य नहीं होने पर कर कटौती में भी मुश्किल आएगी.

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