आप नहीं जानते होंगे इन भारतीय कानून से जुड़ी बातें

आप नहीं जानते होंगे इन भारतीय कानून से जुड़ी बातें
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भारत में कुछ कानून इतने अजीब हैं की मौजूदा समाज में वो अर्थहीन लगते हैं. इनमें से अधिकांश कानून तो अंग्रेजों के जमाने के हैं. जो अभी तक चले आ रहे है. उन्‍नीसवीं सदी के कानूनों को आज लागू करना बेहद असंगत है. इन कानूनों में सुधार की जरुरत हैं मगर कभी भी इनपर विचार नही किया गया. और आज भी भारतवासी इन अर्थहीन कानूनों को मानने पर मजबूर हैं.

आइये जानते हैं ऐसे कुछ कानूनों के बारे में:-

1. खुदकुशी: यदि कोई व्‍यक्ति खुदकुशी करता है तो भादंवि की धारा 309 के तहत उसे खुदकुशी में नाकाम रहने पर सजा का प्रावधान है.

2. तीसरी संतान पर जुर्माना: केरल में तीसरी संतान पर जुर्माना चीन विश्‍व में एकमात्र देश नहीं है जहां संतति नियमन का कड़ा कानून है बल्कि भारत के केरल में भी ऐसा ही समान कानून है.असल में राज्‍य में दो संतान की नीति को सख्‍ती से लागू करने के लिए अभिभावकों पर तीसरी संतान के लिए 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है.

3. अल्‍कोहल की होम डिलीवरी: दिल्‍ली में अल्‍कोहल पेय पदार्थ की होल डिलीवरी के लिए कानूनी प्रतिबंध है. आपको इसे दुकान से खरीदना होगा, हालांकि आप चाहें तो बीयर और वाइन के लिए जरूर डिपार्टमेंटल स्‍टोर से होम डिलीवरी का आर्डर कर सकते हैं.

4. पेय पदार्थ को लेकर अलग-अलग दौर के कानून: भारत में अल्‍कोहल सेवन के लिए वैध आयु सभी राज्‍यों में असमान है. गोवा में इसकी निम्‍नतम आयु 18 वर्ष है. हिमाचल प्रदेश, यूपी, सिक्‍किम, पुडुचेरी और महाराष्‍ट्र में यह आयु सीमा 25 वर्ष है.

5. यहां व्‍हीकल इंस्‍पेक्‍टर बनना है तो मजबूत दांत रखें: हालांकि आपको ताज्‍जुब होगा कि अच्‍छे मजबूत दांतों का वाहन निरीक्षक से क्‍या संबंध है लेकिन आंध्र प्रदेश में केवल इसी मापदंड पर यह नौकरी दी जाती है.

6. चाकू का इस्‍तेमाल: भारतीय सैनिक लड़ाइयों के दौरान चाकू का इस्‍तेमाल नहीं कर सकते लेकिन नागालैंड में इसकी छूट है. वहां के सैनिक परंपरागत चाकू के साथ लड़ सकते हैं.

7. इंटरनेट सेंसरशिप: बड़ी तादाद में वेबसाइटों पर आपत्तिजनक तस्‍वीरें व सामग्री देखने की निगरानी करना सरकार के लिए संभव नहीं है. ऐसे में पोर्न वेबसाइट पर यूजर्स को रोकने के लिए भारत में एक इंटरनेट सेंसर का कानून है.

8. भारतीय टेलीग्राफ एक्‍ट: हालांकि आज के दौर में टेलीग्राफ सेवाएं अप्रचलित हैं, देश में अभी भी टेलीग्राफ एक्‍ट है जिसे ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1885 में पारित किया था.

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