कोलकाता: पश्चिम बंगाल के अलीपुर में स्पेशल CBI कोर्ट के जज अर्पण चटर्जी ने भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कुंतल घोष के खिलाफ दाखिल चार्जशीट के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए CBI को सुनवाई की अगली तारीख तक का वक़्त दिया था। मगर आज शुक्रवार (2 जून) को सुनवाई के दौरान CBI ने चार्जशीट पर स्पष्टीकरण के लिए एक महीने की मोहलत मांगी और जस्टिस चटर्जी ने इसके लिए CBI को फटकार लगाई.
जस्टिस अर्पण चटर्जी ने आज शुक्रवार को कहा कि, इतना वक़्त नहीं दिया जा सकता. आज दिया जाना था. आप लोग बहुत ही कैसुअल हैं.’ आखिरकार, फटकार लगाने के बाद जज ने CBI को 14 दिन और देने की बात कहीं है. बता दें कि CBI ने गत माह प्रारंभिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. आरोपी का नाम कुंतल घोष था, जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) का नेता है. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में चार्जशीट जारी की थी. कुंतल घोष को उनके द्वारा अरेस्ट कर लिया गया.
प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में CBI की जांच प्रक्रिया पर अदालत ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है.इससे पहले 19 मई को CBI ने प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट अदलात में पेश की थी. कोर्ट ने चार्जशीट पर सीबीआई से स्पष्टीकरण मांगा है.
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