केंद्र सरकार धीरे-धीरे सभी आवश्यक व्यवहारों के लिए आधार को अनिवार्य करती जा रही है. इस कड़ी में अब म्युचुअल फंड में निवेश करने पर आधार से लिंक करना भी जुड़ गया है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से एक जनवरी से म्यूचुअल फंडों में निवेश करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों से आधार नंबर लेना सुनिश्चित करने को कहा है. आधार की यह अनिवार्यता बीएसई स्टार म्युचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने वाले निवेशकों के लिए लागू होगी. उल्लेखनीय है कि यदि आपने 31 दिसंबर तक अपने म्यूचुअल फंड्स को आधार से लिंक नहीं किया, तो आप एक जनवरी से निवेश नहीं कर पाएंगे. साथ ही, म्यूचुअल फंड्स से पैसे निकालना भी मुश्किल हो जाएगा. सरकार ने इस एक्‍ट में जून में सुधार किया है. यह आदेश एंटी मनी लॉड्रिंग एक्‍ट के तहत जारी किया गया है. 1 जनवरी 2018 से म्‍युचुअल फंड में निवेश करने वालों से आधार बताना जरूरी किया गया है. इस संबंध में बीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया है. आपको बता दें कि आधार नंबर को 6 जरूरी सेवाओं से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. इसलिए जिन्होंने अभी तक इन 6 सेवाओं में अपना आधार नहीं जोड़ा है,तो जल्दी कर लीजिये.अन्यथा बाद में परेशान होना पड़ेगा. यह भी देखें यूके की बड़ी पाइपलाइन बंद होने से बढे ईंधन के दाम चीन की तुलना में भारत में बढ़ी समृद्धि की रफ्तार