जयपुर- आनंदपाल के परिजनों और इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे राजपूत समाज को झटका लगा है. आपको बता दे कि आनंदपाल एनकाउंटर मामले की जांच करने से सीबीआई ने मना कर दिया है. बहुचर्चित प्रकरण में राजपूत एवं रावणा राजपूत समाज के कड़े विरोध के चलते राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश केंद्र से की थी. लेकिन हाई कोर्ट के बाद सीबीआई ने अब राज्य सरकार को भी आनंदपाल सिंह एनकाउंटर की जांच करने से मना कर दिया है. वही गृह विभाग ने इसकी पुष्टि भी की है. गौरतलब है कि सीबीआई ने डेढ़ महीने पहले ही जाँच से इनकार कर दिया था लेकिन, केंद्र की यह चिट्ठी एक दिन पहले ही गृह विभाग को मिली है. जिसमे समाज के ही कुछ लोग आनंदपाल एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने के पक्ष में थे. वही सीबीआई सावराद में उपद्रव के बाद एक युवक की मौत की जांच कराने के पक्ष में नहीं थे. आपको बता दे कि सीबीआई की तरफ से काफी दिनों तक जब कोई जवाब नहीं मिला तो आनंदपाल की पत्नी ने सीबीआई जांच के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. और आनंदपाल की पत्नी ने सबसे पहले सीबीआई जांच में देरी को लेकर राजस्थान के चूरू जिला सत्र न्यायालय में एक याचिका दायर की. जिसके बाद जिला सत्र न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया. लेकिन आनंदपाल की पत्नी ने हार ना मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट से मदद की गुहार लगाई. जिसके बाद सीबीआई जांच के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई की गयी. वही इस सुनवाई में सीबीआई के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि सीबीआई आनंदपाल एनकाउंटर की जांच के लिए तैयार नहीं है. और बुधवार को इस याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील का कहना था कि "चूरू के रतनगढ़ थाने में दर्ज एफआईआर की जांच में यह पाया गया कि यह अनुसंधान सीबीआई की जांच के योग्य नहीं है." इसलिए इस मामले की जाँच सीबीआई द्वारा नहीं की जाएगी. कांगो की एक अदालत ने दुष्कर्म मामले पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला अपने अपहरण की शाजिश रच विरोधियों को फंसाने की चाल बलात्कार के आरोप में देवर को दस साल की सजा